
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते जिले में 10 से 12 नवंबर तक 48 घंटे ड्राई-डे रहेगा। इस दौरान शराब की खरीद फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सीमावर्ती जिला होने के कारण तीन किलोमीटर तक के दायरे की अधीन पंजाब के क्षेत्रों में भी शराब के ठेकों को बंद रखा जाएगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार जिले में शराब की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए 24 से 26 नाके लगाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में अवैध शराब से जुड़े अधिक मामले सामने आ रहे हैं वहां नाकाबंदी को बढ़ाया गया है। छह टीमें लगातार छापे और चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। शराब के ठेकों और गोदामों पर भी राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीमों की नजर है।
शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम की बारीकी से जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ऊना में पंजाब और चंडीगढ़ से शराब की अवैध सप्लाई होने का खतरा अधिक रहता है। इसे देखते हुए विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ हर कदम उठा रहा है। पंजाब कर एवं आबकारी विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में विभाग अपनी टीमों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि 10 नवंबर शाम 05:00 बजे से 12 नवंबर की शाम 05:00 बजे तक अगर कोई शराब की बिक्री करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।