10:17 AM, 11-Nov-2022
शराब की बिक्री रहेगा प्रतिबंध, सीमाएं सील
चुनाव प्रचार संपन्न होने के साथ ही गुरुवार से दूरदराज के इलाकों में पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। वहीं, 10 नवंबर शाम 05:00 बजे से 12 नवंबर की शाम 05:00 बजे तक शराब की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री प्रदेश में बाहरी राज्यों से न पहुंच सके, इसके लिए प्रशासन ने प्रदेश की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी हैं। गुरुवार को भाजपा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रचार किया, जबकि कांग्रेस के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, राजीव शुक्ला मैदान में उतरे।
09:59 AM, 11-Nov-2022
हिमाचल में चुनाव प्रचार का शोर थमा, अब डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 5:00 बजे से प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रचार थमने के बाद मतदान के दिन से पहले तक सभी प्रत्याशी तीन समर्थकों के साथ बिना किसी शोर-शराबे के डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसी के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मौजूद गैर मतदाता स्टार प्रचारकों और राजनीतिक हस्तियों का बाहर जाना शुरू हो गया है।
प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। उधर, साइलेंट प्रचार के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन या भय के जरिये प्रभावित करने की कोशिशों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी चुनाव वाले जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा ऑब्जर्वरों को विशेष निगरानी करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
09:50 AM, 11-Nov-2022
Himachal Election 2022 Live: हिमाचल में थमा चुनाव प्रचार का शोर, अब डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी, कल होगा मतदान
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर गुरुवार शाम पांच बजे से प्रचार का शोर थम गया है। कल पूरे प्रदेश में मतदान होगा। वहीं, जिला कांगड़ा में 13 नवंबर तक लिए धारा-144 लगा दी गई है। अब एक साथ पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिले में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से इकट्ठे होने और जन सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 10 नवंबर को सायं 5 बजे से 13 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि ये आदेश आर्म्ड, पैरा मिलिट्री फोर्स, गृह रक्षकों, पुलिस के जवानों, राष्ट्रीयकृत और शेड्यूल कामर्शियल बैंकों के गार्ड्स सहित कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव को लेकर अंतिम 48 घंटों में घर-घर प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है।