Green Crackers Will Be Able To Use From 8 To 10 Pm On Diwali – Mohali News: दिवाली पर रात आठ से 10 बजे तक चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मोहाली में सोमवार को दिवाली के मौके पर लोग रात आठ बजे से दस बजे तक केवल दो घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। इसके बाद नियम तोड़न वालों पर कार्रवाई होगी। डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट अमित तलवार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि पटाखों के लिए जहां पर जगह निर्धारित की गई है, वहीं पर लोग पटाखे बेच पाएं। इसके अलावा चीनी पटाखे भी नहीं चला पाएंगे। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से तरफ से पटाखा बेचने वाले स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। नगर निगम, नगर परिषद को इन स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। जिले में सरकारी, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों को सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है। इनके 100 मीटर क्षेत्र में पटाखों को चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पटाखों की बिक्री के संबंध में ज्वलनशील अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। जिले में निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की महामारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
आग लगने पर ये नंबर बनेंगे मददगार
जिले में लोगों को आग की घटना से बचाने के लिए फायर विभाग की टीम भी अलर्ट पर है। सभी फायर कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई है। उन्हें हरदम अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कहीं पर भी आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को टोल फ्री नंबर 101 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा लोग 0172 नंबर लगाकर 2225902 और 2223101 पर कॉल कर सकते है।
खुले रहेंगे सभी अस्पताल, हेल्पलाइन पर भी मिलेगी मदद सिविल सर्जन डॉ. आदर्श पाल कौर ने बताया कि दिवाली वाले दिन और रात जिला सिविल अस्पताल मोहाली, खरड़, कुराली, घडुआं, डेराबस्सी, ढकोली, बनूड़, बूथगढ़ में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। किसी को भी कोई समस्या आती है तो तुरंत सेहत विभाग की मेडिकल हेल्पलाइन नंबर-104 से संपर्क किया जा सकता है।
इसके अलावा अस्पताल में आकर भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अगर पटाखे चलाने हैं तो सावधानियां रखी जाए। आंखों का विशेष ख्याल रखा जाए। पानी की बाल्टियां और मिट्टी के थैले पास में रखें। छोटे बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखा जाए। पैरेंट्स का बच्चों के साथ होना जरूरी है। पटाखे चलाते समय रेशमी और ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बल्कि सूती कपड़े पहनने चाहिए।
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मोहाली में सोमवार को दिवाली के मौके पर लोग रात आठ बजे से दस बजे तक केवल दो घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। इसके बाद नियम तोड़न वालों पर कार्रवाई होगी। डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट अमित तलवार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि पटाखों के लिए जहां पर जगह निर्धारित की गई है, वहीं पर लोग पटाखे बेच पाएं। इसके अलावा चीनी पटाखे भी नहीं चला पाएंगे। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से तरफ से पटाखा बेचने वाले स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। नगर निगम, नगर परिषद को इन स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। जिले में सरकारी, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों को सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है। इनके 100 मीटर क्षेत्र में पटाखों को चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पटाखों की बिक्री के संबंध में ज्वलनशील अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। जिले में निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की महामारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।