Four Employees Including Gm Of Roadways Suspended In Punjab – Chandigarh: भ्रष्ट गतिविधियों के आरोप में रोडवेज के जीएम समेत चार कर्मचारी निलंबित, मुक्तसर डिपो में थे तैनात
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आदेश पर बुधवार को पंजाब रोडवेज के एक जनरल मैनेजर समेत चार कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधियों के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने बताया कि पंजाब रोडवेज के मुक्तसर डिपो में हो रही अनियमितताओं के बारे में उन्हें शिकायतें मिली थीं, जिनकी आरंभिक जांच के लिए टीम गठित की गई। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर उक्त मुलाजिमों को निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच टीम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर मुक्तसर डिपो के जनरल मैनेजर रणजीत सिंह बग्गा, सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, सीनियर सहायक परगट सिंह और कंडक्टर गुरशरन सिंह को सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और भ्रष्ट गतिविधियां चलाने के आरोपों के तहत निलंबित किया गया है। यह अधिकारी और कर्मचारी प्राइवेट बसों की अड्डा फीस तो ले लेते थे लेकिन उसकी पर्ची नहीं देते थे। इस तरह बनती रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने की जगह अपनी जेबों में डाल लेते थे।
इन कर्मचारियों को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) रूल्ज, 1970 के नियम 4 (2) (ए) के अंतर्गत तुरंत ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारियों का निलंबन समय के दौरान हेड क्वार्टर कार्यालय डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट पंजाब, चंडीगढ़ होगा।
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पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आदेश पर बुधवार को पंजाब रोडवेज के एक जनरल मैनेजर समेत चार कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधियों के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने बताया कि पंजाब रोडवेज के मुक्तसर डिपो में हो रही अनियमितताओं के बारे में उन्हें शिकायतें मिली थीं, जिनकी आरंभिक जांच के लिए टीम गठित की गई। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर उक्त मुलाजिमों को निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच टीम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर मुक्तसर डिपो के जनरल मैनेजर रणजीत सिंह बग्गा, सब-इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, सीनियर सहायक परगट सिंह और कंडक्टर गुरशरन सिंह को सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और भ्रष्ट गतिविधियां चलाने के आरोपों के तहत निलंबित किया गया है। यह अधिकारी और कर्मचारी प्राइवेट बसों की अड्डा फीस तो ले लेते थे लेकिन उसकी पर्ची नहीं देते थे। इस तरह बनती रकम सरकारी खजाने में जमा करवाने की जगह अपनी जेबों में डाल लेते थे।
इन कर्मचारियों को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) रूल्ज, 1970 के नियम 4 (2) (ए) के अंतर्गत तुरंत ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारियों का निलंबन समय के दौरान हेड क्वार्टर कार्यालय डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट पंजाब, चंडीगढ़ होगा।