हाईकोर्ट ने कहा, राज्य विधि अधिकारियों को प्राधिकरण,  निगम या सरकारी संस्थाओं से फीस लेने का अधिकार नहीं | High Court said, State law officers have no right to collect fees from authorities, corporations or government institutions

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प्रयागराजकुछ ही क्षण पहले

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य विधि अधिकारी दोहरा लाभ नहीं ले सकता। वह सरकारी अधिवक्ता रहते प्राधिकरणों, निगमों या अन्य सरकारी संस्थाओं से फीस पाने का हकदार नहीं हैं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता के रूप में सरकारी मशीनरी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी MDA से फीस पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट के निर्देश पर हाजिर मधुसूदन हुलगी उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को याची के बकाया वेतन भुगतान सहित 103 अतिरिक्त पद की सरकारी मंजूरी पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली तिथि पर हाजिरी माफ कर दी है। याचिका की सुनवाई अगस्त 22के प्रथम सप्ताह में होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राजीव कुमार की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने याची की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया था । जिसका पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दायर की गई। कोर्ट ने MDA के उपाध्यक्ष को तलब किया। उन्होंने हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्राधिकरण ने याची को नियमित करने को स्वीकार नहीं किया गया है और 2019 में ही 103 कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। याची का नाम भी भेजा गया है,जिसका इंतजार किया जा रहा है। 29 अप्रैल 22 से याची की सेवा बहाली कर ली गई है और नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा 2016 नियमावली के तहत याची की सेवा नियमित करने का आदेश दिया गया है जिसका पालन नहीं किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश की पुष्टि हो चुकी है।

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