विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग- मुस्लिमों की एंट्री हो बैन, पूजा का अधिकार मिले | Gyanvapi Case: Demand of Vishwa Vedic Sanatan Sangh – Entry of Muslims should be banned, right to worship

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वाराणसी20 मिनट पहले

वाराणसी के मां शृंगार गौरी प्रकरण के बीच बुधवार को ज्ञानवापी से संबंधित एक नए मुकदमे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह ने दाखिल किया है। इस मुकदमे की सुनवाई दोपहर दो बजे से होगी।

ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित नया मुकदमा दर्ज करने वाली किरण सिंह और उनके पति जितेंद्र सिंह बिसेन।

ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित नया मुकदमा दर्ज करने वाली किरण सिंह और उनके पति जितेंद्र सिंह बिसेन।

मुकदमे में हैं तीन प्रमुख मांगें
जितेंद्र सिंह बिसेन के अनुसार किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर मुकदमा दाखिल किया गया है। किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं। मुकदमे के माध्यम से अदालत से मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो। ज्ञानवापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके अलावा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, उनकी नियमित पूजापाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए।

जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली पत्थर की यह संरचना शिवलिंग है। उन्हें तत्काल इसकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए।

जितेंद्र सिंह बिसेन का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली पत्थर की यह संरचना शिवलिंग है। उन्हें तत्काल इसकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए।

जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अदालत ने हमारा मुकदमा स्वीकार कर लिया है। हमारे मुकदमे पर विपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हमारी विशेष मांग थी कि भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजापाठ का आदेश दिया जाए, उस पर सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की गई है।

मां शृंगार गौरी प्रकरण से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हो रही थी। अब जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है।

मां शृंगार गौरी प्रकरण से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हो रही थी। अब जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है।

प्रतिवादियों की संख्या सरकार सहित पांच है
किरण सिंह के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह और अनुष्का त्रिपाठी के अनुसार इस मुकदमे में यूपी सरकार, डीएम, पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद दर्शन-पूजन, राग-भोग और पूजा का अधिकार मांगा गया है। हमारे प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश देकर सुनवाई की तिथि 25 मई नीयत की गई है।

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